इन्कम टैक्स कैसे बचाएं : इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनाएं ये पांच टिप्स

in saving •  11 months ago 

यानी वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं, जब आपको इस वित्त वर्ष में हुई कमाई पर आईआरपीएफ यानी पर्सनल इनकम टैक्स चुकाना होगा...अगले साल के लिए अर्जित आय . , यानी आईटीआर (इनकम टैक्स) टैक्स रिटर्न जुलाई 2024 तक दाखिल किया जाना चाहिए, लेकिन आयकर का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक किया जाना चाहिए। अन्यथा, आपको बाद में अपना आईटीआर दाखिल करते समय ब्याज और जुर्माना देना होगा।, कई समान अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि व्यक्तिगत आयकर बचाने के लिए आप किन संपत्तियों या परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको व्यक्तिगत आयकर बचाने के लिए 10 तरकीबें बताने जा रहे हैं। कर सकना...

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इन्कम टैक्स, यानी आयकर बचाने के TOP 5 TIPS

1- आयकर कानून के अनुच्छेद 80 सी के तहत संरक्षण। आयकर कानून के अनुच्छेद 80 सी के तहत मजदूरी से कटौती किए गए योगदान, अनुच्छेद 80 सीसीसी के तहत पेंशन फंड में जमा की गई राशि, जीवन बीमा पॉलिसियों पर किए गए भुगतान, एनएससी द्वारा किए गए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र निवेश, पूर्व एनएससी के तहत अर्जित लाभ। PPF वह है। म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड, यूनिटरी इंश्योरेंस प्लान (यूलिप), चाइल्ड एजुकेशन, फिक्स्ड इनकम।
5 साल या उससे अधिक के लिए इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाओं, होम लोन पुनर्भुगतान, सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी योजनाओं में निवेश के लिए कुल 1,50,000 रुपये की राशि की पेशकश की जाती है आम तौर पर, इन परियोजनाओं में निवेश की गई राशि से, कर योग्य आय से रु। 1,50,000 / - तक की कटौती की जाएगी।

2-
एनपीएस खाता खोलें: आप 80 को राष्ट्रीय लाभ भूखंड के भीतर किए गए उद्यम पर एरिया 80 सी के नीचे बहिष्करण के विस्तार में 50,000 रुपये (वेतन आकलन अधिनियम का खंड 80CCD1B) की व्युत्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी एनपीएस, इसलिए, यदि आपको पर्याप्त राशि मिली है, तो इस षड्यंत्र में योगदान दें। यह नहीं होगा क्योंकि यह आपको प्रत्येक वर्ष की गई अटकलों पर वेतन का आकलन करने में सहायता करता है, लेकिन आपको सेवानिवृत्ति के बाद लाभ भी मिलेगा।

3- टीटीए की धारा 80 पर ध्यान दें। बहुत से लोग नहीं जानते कि बैंक बचत खाते में जमा धन पर अर्जित लाभ पर कर लगाया जाता है, अर्थात, कर लगाया जाता है, और आयकर का भुगतान भी किया जाना चाहिए। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत बचत बैंक जमा पर 10,000 रुपये तक का ब्याज कर से मुक्त है। बता दें कि आप अपने बचत खाते पर 10,000 रुपये की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं (बचत खाते पर अर्जित ब्याज)।
खाता), अर्थात्, यह कर योग्य आय से काटा जाता है। हालांकि, यहां याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट पर ब्याज टैक्स फ्री है। (यह भी पढ़ें: ब आप एक नया कर प्रणाली चुनते हैं, तो आप पुराने कर प्रणाली का चयन नहीं कर सकते हैं। सत्य को जानें)

4- यदि आप एचआरए (घरेलू अग्रिम) में रुचि रखते हैं: कई वेतनभोगी लोग उस समय एक घर खरीदते हैं और तुरंत उस घर की ईएमआई का भुगतान करते हैं। इन ईएमआई के तहत आप बैंक को दिए गए ब्याज को 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक घटा सकते हैं। इसका मतलब है कि ईएमआई में आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला 2,00,000 रुपये का ब्याज मुफ्त है। जिन लोगों के पास घर खरीदने का अधिकार नहीं है,
मैं एक किराए के घर में रहता हूं और आयकर का हकदार हूं।
समीक्षा के लिए यहां अपने घर का किराया रसीद दिखाकर आपको रिहा किया जाएगा। HRA कटौती की गणना कैसे करें

5- हेल्थ इंश्योरेंस क्रेडिट: यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं और अपने, अपने पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप 25,000 रुपये सहित कर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है और आप उनके लिए बीमा प्रीमियम भी देते हैं, तो आपको 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि आप 60 से अधिक हैं, तो आप भी हकदार हैं:
आपके मामले में, आप 25,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये तक के अपने पैसे पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। (यह भी पढ़ें: इस साल 5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया जाना चाहिए।

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