नगरपालिका में 1.14 करोड़ के घोटाले के विरोध को लेकर हुए हमले के केस में चेयरमैन ने किया सरेंडर,मिली अंतरिम जमानत
स्पेशल जज नवनीत कुमार गिरी की अदालत ने चेयरमैन बबिता जायसवाल को अंतरिम जमानत देते हुए आगामी नौ मई की सुबह 11 बजे कोर्ट में पुनः आत्मसमर्पण करने का दिया है आदेश
अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट की खबर चलने के बाद हरकत में आई चेयरमैन ने कोर्ट में किया समर्पण,कई घण्टे रही कोर्ट कस्टडी में
सुलतानपुर। विकास कार्यो की आड़ में नगरपालिका में हुए करीब 1.14 करोड़ के घोटाले के विरोध को लेकर हुए हमले के आरोप से जुड़े केस में काफी दिनों से गैरहाजिर चल रही नगर पालिका चेयरमैन ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। जिनकी तरफ से प्रस्तुत अंतरिम जमानत अर्जी को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरी की अदालत ने स्वीकार करते हुए आगामी नौ मई को चेयरमैन को पुनः समर्पण करने का आदेश दिया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित नगर पालिका परिषद परिसर से जुड़ा है। जहां पर दो सितंबर 2020 को हुई घटना का जिक्र करते हुए डिहवा-नवीपुर निवासी चंद्रप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक नगर पालिका में विकास कार्यों की आड़ में हुए करीब सवा करोड़ के घोटाले को लेकर कई सभासद विरोध किये एवं इस प्रकरण को लेकर कई शिकायतें भी हुई और जांच भी हुई। आरोप के मुताबिक घोटाले के इस खेल में चेयरमैन का सपोर्ट अधिकतर सभासदों ने नहीं किया था, जिसको लेकर चेयरमैन बबिता जायसवाल व उनके पति अजय जायसवाल एवं उनके समर्थक रंजिश रखते थे। इसी रंजिश को लेकर पालिका कार्यालय में सभासदों के साथ मौजूद होने के दौरान साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से आरोपियों ने अभियोगी चंद्र प्रकाश व अन्य की पिटाई की एवं जातिसूचक अपशब्द भी कहा। मामले में आरोपी चेयरमैन बबिता जायसवाल,उनके पति अजय जायसवाल,सह आरोपी निर्भय सिंह, अजय सिंह उर्फ शैलेंद्र प्रताप, अंशुमान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश पूरी करने के बाद क्षेत्राधिकारी नगर ने आरोप-पत्र भी कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले में चेयरमैन के आरोपी पति अजय जायसवाल, निर्भय सिंह एवं अंशुमान सिंह पूर्व में जमानत करा चुके हैं, जबकि चेयरमैन बबिता जयसवाल एवं अजय उर्फ शैलेंद्र प्रताप के लगातार गैरहाजिर चलने के चलते गैर जमानतीय वारंट जारी हो गया। बावजूद इसके चेयरमैन गैरहाजिर चलती रही। मामले में कोर्ट से जारी एनबीडब्ल्यू की खबर चलने के बाद हरकत में आई चेयरमैन बबिता जायसवाल ने मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत अर्जी प्रस्तुत की। चेयरमैन ने आरोपो को निराधार बताने के साथ -साथ अपने कूल्हे के ऑपरेशन को भी जमानत का आधार बनाया है। फिलहाल चेयरमैन की तरफ से प्रस्तुत अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें आगामी नौ मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया है। अब नौ मई को नगरपालिका चेयरमैन की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं मामले में अब भी सहआरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ शैलेंद्र गैरहाजिर चल रहे है,जिन पर एनबीडब्ल्यू बरकरार है।